Article: 1 of Constitution of India in hindi. अनुच्छेद:- 1 भारतीय संविधान - AGRICULTURE

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Article: 1 of Constitution of India in hindi. अनुच्छेद:- 1 भारतीय संविधान

 हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैं सुधीर भार्गव आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसी तरह निरंतर एक एक अनुच्छेद करके सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते रहेंगे

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद:- 1 में क्या प्रावधान हैं? 


अनुच्छेद :- 1 भारत राज्यों का संघ (यूनियन) होगा।

 

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Union का अर्थ हिंदी में संघ होता है जिसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई राज्य भारत में एक बार मिल गया तो वह कभी अलग नहीं हो सकता। 


Federal फेडरल का हिंदी अर्थ संघ अलग होता है लेकिन इसमें राज्य अलग हो सकते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी राज्य अलग हो सकता है। 


Conifedaral कनफेडरल को हिंदी में परिसंघ कहते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि कोई भी राज्य एक बार मिलने के बाद फिर जब भी चाहे तो कभी भी टूट कर अलग हो सकता है। 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं-

A) भारत राज्यों का संघ होगा। 

B) राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। 

C) तीन प्रकार के क्षेत्र होंगे -

         1. State    - 28

         2.Union Territory -8

          3. अर्जित क्षेत्र

अप्रैल 2022 के अनुसार भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अर्जित क्षेत्र 0 हैं। 





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धन्यवाद। 

Sudheer Bhargav. 

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