कैसे होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ,भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है / How appointed chief justice of India and how many salary. कॉलेजियम क्या होता है चीफ जस्टिस कौन है।
हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में माननीय शरद अरविंद बोबदे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया है तो हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि चीफ जस्टिस ने किसके नाम की सिफारिश की है तथा यह सिफारिश कैसे की जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है और उन्हें शपथ कौन दिलाता है इन सब के बारे में जानेंगे।
कैसे होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ,भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है / How appointed chief justice of India and how many salary. कॉलेजियम क्या होता है चीफ जस्टिस कौन है।
वैसे तो भारत के संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में कोई खास प्रोविजन नहीं है संविधान में यह नहीं लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी ।आर्टिकल 124( 1) ने कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा जबकि अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है।
भारत में अभी तक परंपरा चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के कॉलेजियम से अगले चीफ जस्टिस की नाम की सिफारिश की जाती है इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं अर्थात इस में कुल 5 मेंबर होते हैं।
इस कॉलेजियम के माध्यम से वरिष्ठ जजों के नाम की सिफारिश की जाती है यहां पर वरिष्ठता से मतलब कार्यकाल से है अगर कभी भी दो वरिष्ठ न्यायाधीशों का कार्यकाल अगर बराबर रहता है तो उनके हाईकोर्ट में किए गए कार्यकाल को देखा जाता है उसमें जिसका अधिक होता है उसको चुन लिया जाता है। इस चुने हुए नाम को भारत के मुख्य न्यायाधीश कानून मंत्रालय को सौंप देते हैं कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री को तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंप देते हैं राष्ट्रपति इस संदर्भ में विचार-विमर्श करके उनकी नियुक्ति करता रहता उन्हें शपथ दिलाते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबदे जो कि भारत के 47 वे मुख्य न्यायाधीश थे यानी चीफ जस्टिस आफ इंडिया थे किन का कार्यकाल हाल ही में 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हुआ माननीय चीफ जस्टिस ने एन वी रमन के नाम की सिफारिश अगले चीफ जस्टिस के रूप में की है। जो कि भारत के 48 वे चीफ जस्टिस आफ इंडिया होंगे।
शरद अरविंद बोबडे के नाम की सिफारिश पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने की थी जिन्हें राष्ट्रपति ने 18 नवंबर 2019 को भारत के सी जे आई के रूप में शपथ दिलाई थी।
भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने एन वी रमन के नाम को अगले सीजेआई के रूप में नाम की सिफारिश की है इस नाम को शरद अरविंद बोबडे ने कानून मंत्रालय को भेजा था कानून मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को तथा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भेजा फिर राष्ट्रपति ने एनवी रमन को भारत के 48 वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 24 अप्रैल 2021 को शपथ दिलाई।
जस्टिस इन वी रमन का कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक रहेगा।
कितनी होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी वेतन?
कानून मंत्रालय ने पिछले साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की वेतन में 200 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी यानी वेतन ₹280000 प्रतिमाह है तथा अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं।
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