भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 in hindi || Article 3 of constitution of Indian in hindi - AGRICULTURE

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 in hindi || Article 3 of constitution of Indian in hindi

 भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 in hindi

हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैं सुधीर भार्गव आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसी तरह निरंतर एक एक अनुच्छेद करके सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते रहेंगे। 

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है ? 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या वर्णित है,? 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद3 में क्या है? 

भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 (Article 3 in Hindi)



अनुच्छेद: 3


संसद ,राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, भारत के किसी भी मौजूदा राज्य के नाम , सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन और नये राज्य का गठन कर सकती है। 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित प्रावधान के अनुसार संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य के स्थान के नाम या राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है किसी एक या एक से अधिक राज्यों के भूभाग को काटकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है या यहां उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है एक राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य के क्षेत्र में भी मिलाया जा सकता है। 


छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ,और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 

MP से काटकर - छत्तीसगढ़ -1 Nov 2000

UP से काटकर - उत्तराखंड - 9 Nov 2000

Bihar से काटकर- झारखंड-15 Nov 2000




अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश राज्य से काटकर 1 नवंबर 2000 में एक नये राज्य की स्थापना की गई जिसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। 


अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य का कुछ भाग काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। 


अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य का कुछ भाग काट कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। 


अनुच्छेद 3 से संबंधित कुछ विवाद


अनुच्छेद तीन संबंधित कुछ विवाद निम्नलिखित हैं-


बेरुबरी यूनियन केस;

यह केस भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का एक विवाद था जिसमें उनकी अदला बदली का निर्णय लिया गया था लेकिन याचिकाकर्ता ने इसका विरोध करते हुए केस फाइल किया और उसके बाद संसद ने यह निर्णय लिया कि संसद किसी भी राज्य के नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन सिर्फ भारत देश के अंदर की भूमि में ही कर सकती है देश के बाहर की भूमि के के नाम क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती। 



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धन्यवाद। 


Sudheer Bhargav. 

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