भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 in hindi Article 2 in hindi Constitution of India.
हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैं सुधीर भार्गव आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसी तरह निरंतर एक एक अनुच्छेद करके सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते रहेंगे
भारतीय संविधान के अनुच्छेद:- 2 में क्या प्रावधान हैं?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 in hindi
Article 2 in hindi Constitution of India.
Article 2 / अनुच्छेद: 2
संसद , राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी नये राज्य की स्थापना या किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है।
अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश | सिक्किम का भारत में एकीकरण | Article 2 In Hindi
अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को या शक्ति प्रदान है कि वह उचित समझे तो किसी ने राज्य की स्थापना या फिर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है।
अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नही आता है अर्थात अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन के अंतर्गत नहीं आता।
अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया संशोधन में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक पारित माननीय जाता है जबकि 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुसूची 1 में भारत के राज्यों की सूची रहती है और अनुच्छेद 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण रहता है।
अनुच्छेद दो और सिक्किम का भारत में विलय।
अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश | सिक्किम का भारत में एकीकरण | Article 2 In Hindi
1974 में सिक्किम में राजा के शासन को खत्म करके भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की तो भारतीय संविधान में 35 वा संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया।
अनुच्छेद 2 (क): सिक्किम भारत का सह राज्य होगा।
इसके 1 साल बाद यानी 1975 में भारतीय संविधान में पुनः संशोधन 36 वां संबिधान संशोधन करके अनुच्छेद 2 (क) को समाप्त करके सिक्किम को 10 मई 1975 को भारत का 22 वां राज्य बना दिया गया।
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धन्यवाद।
Sudheer Bhargav.
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